कोरबा, 19 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत परला में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत की गई, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार प्राप्त है। इस कार्रवाई से ग्राम पंचायत भवन और शासकीय उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को मुक्त कराया गया है।

