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महिला एवं बाल विकास व चाइल्ड लाइन ,पुलिस विभाग की सयुक्त टीम ने रुकवाया बाल विवाह

छ,ग कोरबा जिला के पोंड़ी उपरोड़ा:-बुधवार 01 /03/23को ग्राम पंचायत ससिन ग्राम बेतलो में बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास परियोजना पोंड़ी उपरोड़ा से परियोजना अधिकारी श्रीमती निशा कंवर के निर्देशन में विभागीय टीम सक्रिय होकर चाइल्ड लाइन पोंड़ी उपरोड़ा एवं थाना बांगो से पुलिस विभाग के समन्वय से मौके पर अपनी उपस्थिति दी गई जहां बालिका के अंक सूची के अनुसार पाया गया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 1 माह पाई गई। उम्र का सत्यापन होते ही विभाग द्वारा मौके पर उपस्थित बालिका के अभिभावक गण को बाल विवाह की जानकारी देते हुए समझाईश दी गई जिसे पालकगण द्वारा स्वीकार कर बाल विवाह न करवाने का शपथ पत्र दिया गया एवं सभी के समेकित प्रयास से पुनःएक बाल विवाह पर रोक लगी। ज्ञात हो कि शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम आयु की बालिका एवं 21 साल से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी घोषित किया गया है ।किसी भी व्यक्ति के बाल विवाह में शमिल होने पर क़ानून द्वारा सज़ा का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
मौके पर विभाग से परियोजना अधिकारी श्रीमती निशा कंवर, पुलिस थाना ऐ, एस, आई,श्री सत्यनारायण रात्रे आरक्षक श्री मुकेश जाटवर चाइल्ड लाइन से केन्द्र समन्वयक श्री गणेश जायसवाल,कार्यकर्ता सुशीला टोप्पो एवं बालिका के अभिभावकगण आदि उपस्थित रहे ||

विनोद जायसवाल
विनोद जायसवाल
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