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अनपढ़ एवं अशक्त मतदाताओं को अधिकार
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक पहुंच पाने में अक्षम या असमर्थ हैं, उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। वे चुनाव अधिकारी की मदद से विशेष मतदान कर चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। जो मतदाता अशिक्षित हैं, वे अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव चिन्ह को ईवीएम मशीन में देखकर उसके सामने का नीला बटन दबाकर मतदान कर सकते हैं।
4. अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार
अप्रवासी भारतीय भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं को चुनाव आयोग में पंजीकृत कराना होगा।
5. कैदियों के मताधिकार
जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62 (5) के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक हिरासत में है या फिर किसी अपराध के लिए सज़ा काट रहा है, वह वोट नहीं दे सकता है। सामान्य जनता के अलावा वोट सिर्फ वही दे सकते हैं, जो पुलिस हिरासत में नहीं हैं।
6. मतदान में अयोग्यता की प्रक्रिया
भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मतदान के नियमों पर खड़ा नहीं उतरता है, तो उसे मतदान प्रक्रिया से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 17 (1) (इ) (रिश्वत संबंधी) के अंतर्गत या 17 (1) (एफ) (चुनाव पर अनुचित प्रभाव) का दोषी पाया जाता है, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलता। एक से अधिक क्षेत्र में मतदान करने वाला व्यक्ति भी मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।
7. वोट को चुनौती देने का अधिकार
मतदान प्रक्रिया के दौरान फर्ज़ी मतदान रोकने के लिए ‘चैलेंज्ड वोट’ की प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसके लिए आपको मात्र दो रुपये खर्च करने होते हैं। इस प्रक्रिया को ‘चैलेंज्ड वोट’ कहा जाता है। इसका उपयोग वोट डालने से ठीक पहले किया जा सकता है। अगर किसी पोलिंग एजेंट को किसी मतदाता की पहचान पर शक हो, तो वह पीठासीन अधिकारी को दो रुपये की फीस देकर उक्त मतदाता की पहचान की चुनौती दे सकता है।
इसके बाद पीठासीन अधिकारी उस चैलेंज की जांच करते हैं। अगर मतदाता की पहचान सही होती है, तो उसे वोट देने की अनुमति दे दी जाती है, अन्यथा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।
- इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसे एक साल की कैद अथवा ज़ुर्माना या फिर दोनों की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
जन जन की आवाज़