कोरिया में गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि सरकारी स्कूल का शिक्षक कक्षा दसवीं की छात्रा को व्हाट्सएप्प पर अश्लील वीडियो, फोटो भेजता था. शिक्षक की हरकत से छात्रा डर गई और घर पर उदास और अकेली रहने लगी. उदासी का कारण पूछने पर बेटी ने मां को हो रही घटना की जानकारी दी. छात्रा के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की. शिकायत पर पुलिस ने सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है.
नाबालिग छात्रा को शिक्षक भेजता था अश्लील सामग्री
महिला ने नाबालिग बेटी के साथ बैकुंठपुर थाना में शिकायत दी. शिकायत में बताया कि नाबालिग बेटी ग्राम सलका के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दसवीं क्लास में पढ़ती है. बच्ची की उम्र 15 वर्ष है. 28 फरवरी को बेटी काफी डरी हुई उदास बैठी थी. उदासी का कारण पूछने पर नाबालिग ने डरते हुए बताया कि स्कूल में नैयर अंसारी नामक शिक्षक कक्षा छठवीं से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं. अभी दो महीने पहले व्हाट्सएप्प पर अश्लील मैसेज, फोटो, वीडियो भेज रहे थे. मना करने के बाद भी लगातार अश्लील मैसेज, फोटो, वीडियो भेजकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहला फुसला रहे हैं. विरोध करने पर वाट्सएप कॉल के जरिए प्रैक्टिकल एक्जाम में फेल करने की धमकी दे रहे हैं.
अदालत के आदेश पर जेल दाखिल किया गया आरोपी
नाबालिग बेटी ने सभी मैसेज, फोटो, वीडियो का स्क्रीनशॉट मां को दिखाया. मां ने पति, देवर और स्कूल के प्राचार्य शशि बाला खलखो को घटना के बारे में बताया. नाबालिग बच्ची ने चाचा के साथ बैकुंठपुर थाना में जाकर लिखित आवेदन दिया. थाना में धारा 354 (घ), 509 (बी), पाक्सो अधिनियम की धारा 12 दर्ज कर जांच शुरू की गई.
मामले की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया. कोरिया एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और उप पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर को प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. बाद में एक स्पेशल टीम का गठन कर बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी मो. नैयर अंसारी पिता मो. ताहिर अंसारी निवासी खुटहनपारा बैकुंठपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया. कार्रवाई में उप निरीक्षक रंभा साहु, प्रधान आरक्षक शशिभूषण, इलियास, सायबर सेल के आरक्षक अरविद कौल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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