रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दी है,अब उपसचिव सौम्या चौरसिया हाई कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी।
जांच प्रभावित होने के कारण सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका रायपुर स्पेशल कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी के जानकारी अनुसार अब इस मामले की कॉपी मिलने के बाद अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई जायेगी।
न्यायाधीश अजय सिंह ने दो लाइन की इस जमानत याचिका को खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि मनी लांड्रिंग,तथा कोयला पर वसूली मुद्दे पर ईडी की छापेमारी की गई थी। ईडी का यह भी कहना है कि सौम्या चौरसिया का प्रकरण इस मामले से भिन्न नही है, अभी जांच बाकी है।इस मामले पर कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी,तथा सुनिल अग्रवाल को हिरासत में रखा गया है।
जन जन की आवाज़