10 मई को विशेष ग्रामसभा, जिले के ग्राम पंचायतो मे होगा आयोजन,,
कोरबा/03मई 2025/छत्तीसगढ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री अजीत कुमार वसंत ने आदेशित किया है कि 10 मई 2025 को कोरबा जिले के समस्त ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्व जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है कि आप अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामवार, विशेष ग्राम सभा का सम्मेलन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के अनुमोदन से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए विशेष ग्राम सभा की सारिणी तत्काल जिला कार्यालय को उपलब्ध करावे एवं समस्त ग्रामो में विशेष ग्राम सभा आयोजित कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही 16.मई 2025 तक प्रतिवेदन अनिवार्यः उपलब्ध कराएं। ग्राम सभाओं में विकास खण्ड स्तर के मैदानी/क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष ग्रामसभा के मुख्य एजेंडे में वन अधिकार मान्यता पत्र के पात्र आवेदनों का ग्राम सभा में अनुमोदन। जाति प्रमाण पत्र के प्राप्त पात्र आवेदनों का ग्राम सभा में अनुमोदन।आंगनबाडी केन्द्र के स्कूल प्रवेशी बच्चो का जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु ग्राम सभा में अनुमोदन। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शौचालय स्वीकृति के संबंध में ग्राम सभा में अनुमोदन।ओ.डी.एफ प्लस मॉडल गांव हेतु प्रस्ताव पारित एवं विडियों का ग्राम सभा में अनुमोदन को शामिल किया गया है।

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