नगरीय क्षेत्र की सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी..*

 

*रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात साढ़े 11 बजे तक.*

 

*कोविड संक्रमण को रोकने अपर कलेक्टर श्रीमती महोबिया की अध्यक्षता में व्यापारी संघ के सदस्यों की हुई बैठक.*

 

जन-जन की आवाज छत्तीसगढ़ कोरबा/ कटघोरा

 

*कोरबा/कटघोरा:* कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय किया गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में व्यापारी संघ के सदस्यों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। अपर कलेक्टर श्रीमती महोबिया ने नगरीय क्षेत्र के दुकानों के खुलने-बंद होने का समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित करने व्यापारियों से चर्चा की। सभी व्यापारी संगठनों के सदस्यों ने प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर सहमति जताई एवं कोविड नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। बैठक में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा सकने वाले विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। अपर कलेक्टर ने दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए दुकान संचालन करने की सलाह व्यापारी संघ के सदस्यों को दी। बैठक में नगर निगम कोरबा आयुक्त श्री एस. जयवर्धन, अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा, एसडीएम कोरबा श्री सुनील नायक एवं डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर सहित नगर निगम कोरबा के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक संगठनों चेम्बर ऑफ काॅमर्स, थोक-फुटकर सब्जी विके्रता संघ, लघु व्यापारी संघ एवं मेडिकल संघ के सदस्यगण शामिल हुए।

 बैठक में रेस्टोरेंट, होटल-ढाबा में केवल इन डोर डायनिंग के लिए सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक समय तय किया गया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात साढ़े 11 बजे तक का समय तय किया गया। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। बैठक में यह तय किया गया कि सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके उसके उपरांत ही वस्तुओं की खरीददारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद किए जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।