केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर मंगलवार को जारी अधिसूचना में अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर के लोगों को लिए भी जमीन की खरीद फरोख्त की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 जारी हो गया है और तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
इस अधिसूचना के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि, “हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी।“ गौरतलब है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी।
ध्यान रहे कि केंद्र सरकारने पिछले साल अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।
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