दुर्ग। न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। इसमें बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज दो भाईयों ने ससुराल पक्ष के दो लोगों की हत्या कर दी थी। वरिष्ठ वकील बाल मुकुंद चंद्राकर ने बताया कि मामले में अदालत ने दोनों भाईयों को दोषी करार देते हुए एक को उम्र कैद की सजा और दूसरे भाई को 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में सुनाया गया है।
बहन के प्रेम विवाह से नाराज थे दोनों भाई
दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछोटी का है, पीलाराम यादव ने गांव की ही त्रिवेणी यादव उर्फ सोनिया से 17 जनवरी 2019 को प्रेम विवाह कर लिया था। यह प्रेम विवाह युवती के दोनों भाई राजेश यादव उर्फ सोनू (24 वर्ष) और मुकेश यादव उर्फ मोना (21 वर्ष) को रास नहीं आया था। जिसको लेकर दोनों बहन के ससुराल पक्ष के लोगों से रंजिश रखने लगे थे। इसी रंजिश के चलते विवाह के दो माह बाद ही 8 मार्च 2019 की रात सोनू और मोना ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
आखिर कैसे की दादा और पोती की हत्या
घटना के दिन रात करीब 8.30 बजे बहन के ससुर अवधराम यादव (65 वर्ष) और उनकी पोती पूजा (20 वर्ष) अपने रिश्तेदार ईश्वर यादव व दुलारी यादव के साथ जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर नहर के पास आरोपियों ने उन पर टंगियां से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान ईश्वर व दुलारी मौके से भाग गए, लेकिन अवधराम व पूजा भागने में असफल रहें। टंगिया से गंभीर रूप से घायल दादा और पोती को लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
दोनों भाईयों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज
इस वारदात में शामिल राजेश यादव व मुकेश यादव के खिलाफ पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर, प्रकरण को विवेचना के बाद अदालत के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी बड़े भाई राजेश यादव को दोहरे हत्याकांड को दोषी करार दिया। और आजीवन कारावास(दो बार) की सजा सुनाई है। वहीं मुकेश यादव को 7-7 साल के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है
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