नई दिल्ली। बीते 27 जून को जम्मू में वायु सेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों का नया सेट 15 अगस्त के आसपास प्रकाशित होने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ये नियम मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियमों को अपडेट कर तैयार किया जा रहा है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ड्रोन के उपयोग को रेगुटेल करने के लिए जारी किया गया था।
नए नियमों से ‘मेड इन इंडिया’ एंटी-ड्रोन समाधानों का पता लगाने की उम्मीद है। ये 27 जून को जम्मू में विस्फोटों को अंजाम देने वाले और बाद में क्षेत्र में देखे गए ड्रोन का पता लगाएंगे और प्रभावी ढंग से उन्हें बेअसर कर देंगे।
ये संशोधित नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किए गए थे, जब उन्होंने 29 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से अपने आवास पर मुलाकात की थी और जम्मू में स्थिति और सामान्य सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया था।सूत्रों के मुताबिक नए नियम कमोबेश तैयार हैं लेकिन अभी कुछ काम होना बाकी है। नए नियमों के प्रकाशन की अनुमानित समय सीमा 15 अगस्त है।
27 जून को, जम्मू वायु सेना स्टेशन पर दो आईईडी बम गिराने के लिए कम-उड़ान वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यह संभवत: देश में किसी रक्षा प्रतिष्ठान पर पहला ड्रोन हमला था। विस्फोटों ने रात में स्टेशन के उच्च सुरक्षा तकनीकी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस हमले में भारतीय वायु सेना के दो कर्मियों को मामूली चोटें आईं।
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