रायपुर— छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यों में जीएसटी.टीडीएस काटे बिना सप्लायरों और ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले अफसरों पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है। वित्त विभाग ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं (Suppliers) को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

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