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मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज, कोर्ट ने माना प्रथम दृष्टया आरोपी, शिक्षक के सुसाइड का है मामला

बालोद। भूपेश सरकार में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर की अग्रिम ज़मानत याचिका बालोद कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। जिला सत्र न्यायाधीश एस एल नवरत्न ने आदेश में लिखा है कि आवेदक मोहम्मद अकबर की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होती है।

किए गए। पुलिस के अनुसार मदार खान, हरेंद्र नेताम और प्रदीप ठाकुर मृतक देवेंद्र को पैसा लौटाने के नाम पर घुमाते रहे और प्रताड़ित करते रहे, इस प्रताड़ना की वजह से देवेंद्र ने आत्महत्या की। पुलिस मामले में क्राईम नंबर 53/2024 के तहत एफ़आइआर दर्ज की जिसमें बीएनएस की धारा 108 और 3 (5) प्रभावी की गई।

विनोद जायसवाल
विनोद जायसवाल
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